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केंद्र ने कच्ची चीनी के आयात नियमों में किया बदलाव, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए 2 महीने की छूट दी

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार ने शुल्क-मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समयसीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से अधिकतम दो महीने का समय मिलेगा, जिसके भीतर उन्हें कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा।

भाई बोला-मेरी बहन को जहर देकर मार दिया:आरोपी पति का दूसरी महिला के साथ अफेयर, मारपीट कर प्रताड़ित करता था

भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 27 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति पर मारपीट करने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। शादी के बाद से ही आरोपी पति प्रताड़ित करता था और किसी दूसरी महिला से उसके संबंध थे। मौत के बाद परिजनों ने जिला हॉस्पिटल की मोर्च्युरी के बाहर विरोध जताते हुए पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने से सोमवार रात तक पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका। पुलिस मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम करवाएगी, जिसके बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। भाई का आरोप- बहन को प्रताड़ित करता था पति मृतका के भाई अक्षय कुमार सोनी ने बताया - उसकी बहन राधा (27) की शादी नंदराय गांव निवासी राहुल सोनी से हुई थी। शादी के बाद से ही राहुल उसकी बहन को आए दिन प्रताड़ित करता और मारपीट करता था। राहुल उसकी बहन की परिजनों से भी बात नहीं करवाता था। दूसरी महिला से उसके संबंध थे। मारपीट के बाद जहर देने का लगाया आरोप अक्षय ने आरोप लगाया - आरोपी ने मेरी बहन को जहर देकर मार दिया। पहले भी उसके माता-पिता ने राहुल के माता-पिता से बातचीत कर उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद भी वह राधा के साथ मारपीट करता रहा। सहमति नहीं बनने से रात तक नहीं हुआ पोस्टमॉर्टम घटना के बाद देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण शव का पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका। पुलिस ने शव को भीलवाड़ा जिला हॉस्पिटल की मोर्च्युरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस के अनुसार मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही विवाहिता की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। परिजनों ने मृतका को न्याय दिलाने और पति राहुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पठानकोट में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:सिविल व आपराधिक मामलों के साथ होगा चालान का भी निपटारा, जानिए पूरा प्रोसेस

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों अनुसार जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, पठानकोट की ओर से वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को जिला स्तर पर किया जा रहा है। पठानकोट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, पठानकोट रजनीश गर्ग की अध्यक्षता में होगा। इस अदालत में सिविल व आपराधिक मामले, वित्तीय व व्यावसायिक विवाद, पारिवारिक व दुर्घटना दावे और सार्वजनिक सुविधाओं के मसले आपसी सहमति से सुलझा पाएंगे। वहीं, ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा भी हो सकेगा। जिससे लोगों को डीटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीजेएम.-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, पठानकोट प्रभजोत कौर ने अदालतों में लंबित ट्रैफिक चालानों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि उसका ट्रैफिक चालान 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध है या नहीं, तो वे eCourts पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: इन मामलों का भी होगा निपटारा लोक अदालत के दौरान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विभिन्न मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं: सिविल व आपराधिक मामले: सिविल केस, किराए संबंधी विवाद, समझौते योग्य आपराधिक मामले, राजस्व (माल) विभाग से संबंधित मामले। वित्तीय व व्यावसायिक विवाद: चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138) के केस, बैंकिंग मामले, लेबर विवाद, टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित विवाद। पारिवारिक व दुर्घटना दावे: मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) केस और पारिवारिक/वैवाहिक झगड़े। सार्वजनिक सुविधाएं: बिजली, पानी और सीवरेज के बिलों से जुड़े मामले व अन्य प्री-लिटिगेशन विवाद। इसके अतिरिक्त, जो मामले पहले से अदालत में लंबित हैं, उन्हें भी आपसी सहमति से हल करने के लिए इस लोक अदालत में लाया जाएगा। समय और पैसे दोनों की होती है बचत: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन रजनीश गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए मुकदमों के निपटारे से समय और धन दोनों की बचत होती है और आपसी भाईचारा भी बना रहता है। उन्होंने जानकारी दी कि लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला (अवर्ड) सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर कानूनी मान्यता रखता है।

John Doe

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