स्वतंत्र प्रभात । नैनी,प्रयागराज । नैनी कोतवाली क्षेत्र में दुकान के कब्जे को लेकर एक महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर नैनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नैनी पुलिस में दी गई तहरीर के अनुसार वादिनी संगीता केशरवानी पुत्री दुली चन्द्र केशरवानी निवासी 567बी चक रघुनाथ ने बताया कि वह 24 जुलाई को सुबह 11 बजे अपनी दुकान नैनी बाजार गई थीं। आरोप है कि वहां पहले से ही लक्ष्मण प्रसाद केशरवानी पिछले कुछ वर्षों से जबरन कब्जा करके बैठा हुआ था।तहरीर में कहा गया है ...
अचानक पानी का रौद्र रूप देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों ने पहले ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहाव लगातार बढ़ता गया।
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने एलएलबी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रोन्नति (प्रमोशन) संबंधी विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र-छात्राएं, जो प्रोन्नति संबंधी प्रावधानों के कारण पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित हो रहे थे, उन्हें अब पांचवें सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। हालांकि उन्हें निर्धारित अधिकतम छह वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सहित सभी बैक पेपर उत्तीर्ण करते हुए पूरे पाठ्यक्रम में 48 प्रतिशत एग्रीगेट अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आठ साल में पूरा करना होगा बीएएलएलबी इसी प्रकार पांच वर्षीय बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र-छात्राएं, जो प्रोन्नति नियमों के कारण पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं पा रहे थे, उन्हें संबंधित सेमेस्टर में प्रोन्नति दी जाएगी। इन विद्यार्थियों को निर्धारित अधिकतम आठ वर्ष की अवधि के भीतर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा और सभी बैक पेपर उत्तीर्ण करते हुए 48 प्रतिशत एग्रीगेट अंक के साथ पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। केवल 2025-26 के लिए लागू होगी व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष व्यवस्था केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू होगी। यह लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जो एलएलबी (तीन वर्षीय) के चौथे सेमेस्टर तथा बीए-एलएलबी (पांच वर्षीय) के चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्रों के विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने सभी संबद्ध विधि महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के आदेश के अनुरूप प्रवेश एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने विधि पाठ्यक्रमों में परीक्षा एवं प्रोन्नति संबंधी प्रावधानों की समीक्षा के बाद शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यह फैसला लिया है।
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
© India News 20. All Rights Reserved. Design by PPC Service