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जेएनयू छात्रावास में शाकाहारी, मांसाहारी भोजन करने वालों के लिए अलग व्यवस्था का विरोध

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने बुधवार को आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध माही-मांडवी छात्रावास के अध्यक्ष ने छात्रावास के मेस में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था शुरू की है और यह कदम ‘‘परेशान करने वाला’’ तथा ‘‘विभाजनकारी’’ है। इस [...]

क्या है व्हाइट पेपर? भारतीय छात्र ने ब्रिटेन की भरी यूनिवर्सिटी में कागज फाड़कर जताया इसका विरोध

UK Immigration White Paper: ब्रिटेन ने अपने यहां इमिग्रेशन नियमों को बदलने का ऐलान किया है। इसका असर भारतीय छात्रों और वर्कर्स पर पड़ने वाला है। इसे लेकर विरोध भी हो रहे हैं।

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत:शादी का वादा कर 90 दिन तक किया दुष्कर्म, युवती गर्भवती हुई तो छोड़कर भागा

ग्वालियर में विशेष न्यायालय ने रेप के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी पर एक युवती को शादी का वादा कर 90 दिन तक रेप का आरोप है। जब युवती गर्भवती हुई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। जिसके बाद पीड़ित युवती ने मामला दर्ज कराया था। पीड़ित युवती का हाईकोर्ट की अनुमति के बाद गर्भपात कराया जा चुका है। कोर्ट का कहना है कि प्रकरण की परिस्थितियों और गंभीरता काे देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।ग्वालियर निवासी 24 वर्षीय युवती ने शिकायत की थी कि उसके साथ सतीश बघेल ने पहले दोस्ती की फिर प्यार का इजहार कर शादी का वादा किया। शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसकी इच्छा के विरुद्ध भी 90 दिन तक उसके साथ पति की तरह लिव-इन-रिलेशन में रहा। साथ ही उसके साथ रेप करता रहा। इस दौरान आरोपी उसे धमकाते हुए उसके साथ मारपीट करता था। युवती जब भी शादी के लिए कहती थी तो आरोपी टाल जाता था। कुछ समय पहले पीड़िता गर्भवती हुई तो उसने सतीश पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। सतीश का कहना था कि उसने जो करना था वो कर चुका है। अब वह शादी नहीं करना चाहता है। इसलिए वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। जिस पर पीड़िता ने पुलिस थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रेप और मारपीट व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।कोर्ट की अनुमति से हुआ था गर्भपातइस मामले में गर्भवती हुई युवती ने कोर्ट में आवेदन देकर गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति के बाद युवती का गर्भपात कराया गया था। इसी बीच 14 जुलाई को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।कोर्ट ने नहीं दी आरोपी को जमानतइस मामले में आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने जमानत देने का विरोध किया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह इस केस को प्रभावित कर सकता है। पीड़ित को धमका सकता है। इस पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

John Doe

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