भास्कर न्यूज | पटना ग्राम तेदुआ में नाबालिग बालक-बालिका के विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और बाल विवाह रोकने पंचनामा तैयार किया। अक्षय तृतीया को तेंदुआ गांव में बाल विवाह होने की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बालक-बालिका के परिजनों से चर्चा कर जन्मतिथि के आधार पर यह स्पष्ट किया कि संबंधित की आयु विवाह के लिए निर्धारित कानूनी उम्र से कम है। अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश देते हुए बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इससे बालक-बालिका के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह कार्यक्रम स्थगित करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में बाल विवाह करने का प्रयास किया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित गवाहों और संबंधित परिजनों के हस्ताक्षर लेकर पंचनामा तैयार किया गया।
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Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
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